पशु बेचने पर लगा बैन फिलहाल हटा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन पर लगाई रोक
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पशुओं की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी केंद्र की नोटिफिकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट की अंतरिम रोक बरकरार रहेगी और अब वह रोक मद्रास के साथ-साथ पूरे देश पर लागू होगी ।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पशुओं की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी केंद्र की नोटिफिकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट की अंतरिम रोक बरकरार रहेगी और अब वह रोक मद्रास के साथ-साथ पूरे देश पर लागू होगी ।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए मद्रास हाई कोर्ट द्वारा पशु बिक्री बैन अधिसूचना पर लगाई गई रोक को पूरे देश में लागू कर दिया गया। दरअसल, केंद्र सरकार ने पशु ब्रिकी बैन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उसपर रोक लगा दी थी। अब वह रोक मद्रास के साथ-साथ पूरे देश पर लागू हो गई है।
यह फैसला चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बैंच ने लिया। दोनों ने केंद्र सरकार के उस नोट को भी देखा जिसमें उस नोटिफिकेशन को फिर से नए सिरे से तैयार करने की बात कही गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आल इंडिया जमियतुल कुरैश एक्शन कमेटी की याचिका का भी निपटारा किया। उसमें 23 मई को जारी की गई नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था।



